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इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, भारत छोड़ने’ के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक

Imran Khan ‘Leave India’ Notice : बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान (Imran Khan) को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी और राहत भरी खबर मिली है। फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के दिए गए नोटिस के खिलाफ इमरान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख 2 नवंबर तक अभिनेता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या डिपोर्टेशन की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

क्या है ‘लीव इंडिया’ नोटिस का पूरा मामला

अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड: 43 वर्षीय अभिनेता इमरान खान जन्म से अमेरिकी नागरिक हैं और भारत में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक के रूप में करीब दो साल की उम्र से रह रहे हैं।

प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप: 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में दिल्ली की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में एक प्रदर्शन हुआ था। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनावी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग के लिए आयोजित किया गया था।

बीजेपी नेता की शिकायत और FRRO एक्शन: बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक अमेरिकी नागरिक होने के बाद भी इमरान खान ने भारत में राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर नियमों का उल्लंघन किया है। इस शिकायत को FRRO को भेजा गया, जिसने ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025’ की धारा 7 के तहत 14 अक्टूबर को नोटिस जारी कर इमरान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दे दिया।

इमरान खान का बॉम्बे हाई कोर्ट में रुख

17 अक्टूबर को इमरान खान ने इस डिपोर्टेशन नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी।

याचिका में दलील: इमरान खान ने अपनी याचिका में कहा कि वह न तो इस प्रदर्शन के आयोजक थे और न ही किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं। वह केवल वहां देखने गए थे और उन्हें प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया था।

प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: उनकी लीगल टीम ने तर्क दिया कि बिना किसी कारण बताओ नोटिस (Show-cause notice) दिए या उनका पक्ष सुने बिना यह “गैर-कानूनी, मनमाना और कठोर” आदेश जारी कर दिया गया। कोर्ट जाने के बाद FRRO ने इमरान खान को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी कर पूछा कि नियमों के उल्लंघन पर उनका OCI कार्ड स्टेटस रद्द क्यों न किया जाए।

बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला और आगे की स्थिति

बॉम्बे हाई कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा 2 नवंबर तक कोई कार्रवाई न करने के आश्वासन के बाद इमरान खान की 28 अक्टूबर की डेडलाइन फिलहाल टल गई है। कोर्ट अब इस मामले में 2 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा, जिसमें यह तय होगा कि OCI कार्डधारकों के अधिकारों और विदेशी नागरिकों के नियमों के तहत FRRO का यह नोटिस कानूनी रूप से कितना वैध है।

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